नेशनल लोक अदालत में 13 दिसंबर को 10 लाख तक के प्रकरणों पर मिलेगी छूट, बिजली चोरी मामले में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के लंबित बिजली चोरी और अनियमितता से जुड़े प्रकरणों के निपटारे के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 08:05:10 PM (IST)Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 08:33:01 PM (IST)
13 दिसंबर को लोक अदालत में बिजली चोरी के प्रकरण किए जाएंगे निराकृत। (प्रतीकात्मक फोटो)HighLights
- 13 दिसंबर को होगी साल की अंतिम लोक अदालत।
- आपसी समझौते और नियमों के तहत हल होंगे मामले।
- बिजली चोरी और अनियमितता प्रकरणों का होगा निपटारा।
नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जाएगा।सभी तरह के लंबित प्रकरण आपसी समझौते और कंपनी के नियमों के आधार पर निराकृत किए जाएंगे।
इस साल की अंतिम लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को बिजली कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर व चंबल संभाग के 16 जिलों में होगा।
इसके लिए कंपनी ने निर्णय लिया है कि धारा 135 के तहत बिजली चोरी के बनाए गए लंबित प्रकरण एवं अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू,कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।
कंपनी ने उपभोक्ताओं से अप्रिय कार्रवाई से बचने के लिए अदालत में सहयोग लेने के लिए कहा है, जिसके लिए वह बिजली कंपनी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि अदालत में छूट कुछ नियम व शर्ताें के तहत दी जाएगी जो आकलित सिविल दायित्व राशि 10 लाख तक के प्रकरणों के लिए सीमित रहेगी। यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत में समझौते करने के लिए ही लागू रहेगी।