MP में बार-बार परीक्षा नहीं, विभाग से मांगी भर्ती रिपोर्ट, अगले माह से नए नियम होंगे लागू!
मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को समय सीमा में भरने और अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा देकर पात्रता निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सामान्य प्रशास ...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 10 Aug 2025 08:59:56 PM (IST)Updated Date: Sun, 10 Aug 2025 08:59:56 PM (IST)
एमपी में अगले माह से नए भर्ती नियम होंगे लागू!HighLights
- रिक्त पदों पर भर्ती की विभागों से मांगी रिपोर्ट
- अगले माह से नए नियम लागू करने की तैयारी
- सामान्य प्रशासन विभाग ने सीएम को भेजा प्रस्ताव
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में भर्ती के नए नियम तैयार किया जा रहे हैं। इसे अगले माह यानी सितंबर से लागू करने की तैयारी है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अनुमोदन के लिए भेजा है, जिसे फिर कैबिनेट के सामने अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।
उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से पूछा है कि उनके यहां रिक्त पदों पर भर्ती की क्या स्थिति है। अभी तक कितने पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और कितनों की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने जारी किए थे निर्देश
बता दें कि मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को समय सीमा में भरने और अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा देकर पात्रता निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के भर्ती परीक्षा संबंधी नियमों का अध्ययन करके इनमें एकरूपता के लिए नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव तैयार किया है।
साल में केवल पांच परीक्षाएं आयोजित करेगा आयोग
सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग साल में केवल पांच परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसी तरह कर्मचारी चयन मंडल चार से पांच परीक्षाएं लेगा। इसमें मेरिट के अनुसार विभिन्न पदों के लिए पात्रता सूची तैयारी हो जाएगी और विभाग रिक्त पदों के हिसाब से भर्तियां करेंगे।
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2028 तक ढाई लाख से अधिक भर्ती की योजना
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2028 तक ढाई लाख से अधिक रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती की कार्य योजना तैयार की है। 2026 और 27 में सर्वाधिक भर्तियां होंगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पोर्टल भी तैयार किया है, जिससे यह आसानी से पता चल जाएगा कि किस विभाग में कब कितने पद रिक्त हो रहे हैं। इसके आधार पर विभाग राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को समय से पहले ही भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज देंगे।