
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े शिक्षक और कर्मचारी अब परीक्षा कार्य से इनकार नहीं कर सकेंगे। शासन ने बोर्ड परीक्षा से संबंधित कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर एस्मा लागू किया है।
आदेश के मुताबिक, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवाएं संधारण तथा विवाद निवारण अधिनियम (एस्मा) के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी कार्य परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर पुस्तिकाओं का प्रबंधन, मूल्यांकन सहित अन्य जिम्मेदारियां अनिवार्य होंगी। निर्धारित अवधि में इन कार्यों से इनकार नहीं किया जा सकेगा।
शासन ने यह व्यवस्था एक फरवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू की है। इस दौरान माशिम से संबद्ध शिक्षक व कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी से बच नहीं सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अत्यावश्यक सेवा घोषित होने के बाद कार्य में बाधा डालना या ड्यूटी से मना करना कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।
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प्रदेश के मप्र बोर्ड के सरकारी औरनिजी स्कूलों की पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएगी। जहां पांचवीं की परीक्षा 20 से 26 फरवरी तक और आठवीं की 20 से 28 फरवरी तक चलेंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर दो बजे से 4.30 बजे तक चलेंगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की समय-सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं छह जनवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं।स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी विस्तृत समय-सारिणी जारी करते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।