Traffic Rule: MP में प्रधान आरक्षकों को मिला चालान काटने का अधिकार, सड़कों पर बढ़ेगी सख्ती
परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकेंगे। प्रदेश भर में इनकी संख्या 35 है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का तर्क ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 10:07:19 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 10:07:19 PM (IST)
MP में प्रधान आरक्षकों को मिला चालान काटने का अधिकारHighLights
- अब हेड कांस्टेबल भी काट सकेंगे चालान, विभाग ने जारी किया आदेश
- हेलमेट न पहनने पर अब 300 के बजाय 500 का अर्थदंड देना होगा
- सड़क हादसों को रोकने के लिए CCTV से ट्रैफिक मॉनिटरिंग की तैयारी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक भी यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकेंगे। प्रदेश भर में इनकी संख्या 35 है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि अभी तक सहायक उप निरीक्षक या इससे ऊपर के अधिकारियों को ही अधिकार था, लेकिन इनकी संख्या काफी कम होने के कारण यातायात के चेक पाइंट कम लग पा रहे थे। इस कारण प्रधान आरक्षकों को भी अधिकार दिए गए हैं। विभाग ने 12 जनवरी को इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दिया है।
अधिकारियों की कमी और बढ़ते वाहन
पुलिस मुख्यालय से भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई के अधिकार दिए जाएं, पर अभी शासन स्तर पर निर्णय नहीं हो पाया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़कों की संख्या बढ़ रही है। वाहन भी बढ़ रहे हैं, पर चालानी कार्रवाई करने वालों की संख्या लगभग जस की तस है। ऐसे में प्रधान आरक्षकों को अधिकार मिलता है तो नियम विरुद्ध चलने वाले वाहनों के विरुद्ध अधिक संख्या में कार्रवाइयां हो सकेंगी।