Chhatarpur News नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के पर्यटन केंद्रों में शामिल भीमकुंड में अब लोग डुबकी नहीं लगा सकेंगे और न ही स्नान कर सकेंगे। क्योंकि भीमकुंड की असीम गहराई है और दो जनवरी को एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। इस युवक की खोजबीन प्रशासन ने लगातार पांच दिन कराई लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। अब प्रशासन ने इसे खतरनाक मानते हुए इसमें डुबकी लगाना प्रतिबंधित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर संदीप जीआर ने धारा 144 अंतर्गत भीमकुण्ड में स्नान या डुबकी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित कर रोक लगा दी है। बिजावर एसडीएम द्वारा पत्र के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया कि बकस्वाहा अंतर्गत ग्राम बाजना स्थित भीमकुण्ड में 2 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति की कुंड में डूबने से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ग्राम बाजना स्थित भीमकुंड दर्शनीय स्थल होने से साथ साथ आम जन में आस्था का प्रमुख स्थल है।
चूंकि भीमकुण्ड की गहराई अत्यधिक है और आम जन मानस की भीड़ यहां स्नान करने एकत्र होती है। आमजनों के कुण्ड में स्नान करने से भीमकुण्ड के इर्द-गिर्द तेल व साबुन आदि फैलने से सदा फिसलन का भय होने से कुण्ड में डूबने पर मृत्यु की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
भीमकुंड देखने पहुंचने वाले लोगों के स्नान करने के लिए अगल से कुंड बनाया गया है। जहां वह आसानी से स्नान कर सकेंगे। आमजन की आस्था के मद्देनजर मौके पर स्नान के लिए वैकल्पिक कुण्ड का निर्माण हो चुका है। भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति न हो इसे लेकर भीमकुंड में स्नान व डुबकी इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर संदीप जीआर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित व जानमाल एवं लोग शांति को बनाए रखने हेतु छतरपुर जिले की राजस्व सीमा में बोरवेल, बावड़ियों एवं कुआं आदि इस प्रकार की संरचनाओं में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।