आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने पूर्व प्रेमिका की काटी नाक, कोर्ट ने खारिज कर दी जमानत याचिका
ग्वालियर जिला न्यायालय ने महिला का नाक काटने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपसी विवाद को लेकर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की थी और धारदार हथियार से उसके नाक पर हमला किया था। आरोपी ने कोर्ट में कहा उसे फंसाया जा रहा है, महिला उसकी पूर्व प्रेमिका थी।
Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 04:41:37 AM (IST)
Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 04:46:34 AM (IST)
महिला का नाक काटने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज (सांकेतिक फोटो)HighLights
- युवक ने आपसी रंजिश में महिला का काटा नाक
- कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपी की याचिका खारिज की
- आरोपी ने कहा- फंसाया जा रहा, महिला पूर्व प्रेमिका
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिला न्यायालय के इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश ने महिला की नाक काटने के गंभीर मामले के आरोपी जीतू रजक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना विश्वविद्यालय में अपराध दर्ज है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की नाक पर गंभीर और स्थायी विकृति पाई गई है तथा मामला जांच के प्रारंभिक चरण में है, इसलिए जमानत देना सही नहीं है।
यह है मामला
10 नवंबर 2025 को फरियादी राजकुमारी विश्वकर्मा सुबह घर के बाहर कचरा डालने निकली थीं, तभी आवेदक जीतू रजक वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश के चलते गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और हाथ में मौजूद नुकीली वस्तु से उसकी नाक पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एक दिसंबर को आरोपी को गिरफ्तार किया। बाद में चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 118(2) का इजाफा किया गया।
आरोपी बोला, मुझे झूठा फंसाया गया है
जमानत आवेदन में आरोपित पक्ष ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी और फरियादी के बीच पहले प्रेम संबंध थे तथा फरियादी ब्लैकमेलिंग करती थी। आरोपी की मां विधवा हैं और घर का भरण-पोषण आरोपी ही करता है। इसलिए उसे जमानत दी जाए।
यह भी पढ़ें- गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसी जैकेट पहनकरचलाई थी गोली, पुलिस ने पकड़ा तो हाथ जोड़कर बोला- 'मैं गुंडा नहीं हूं'
वहीं अपर लोक अभियोजक धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। फरियादी की ओर से अधिवक्ता हरिमोहन पवैया ने भी जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।