ग्वालियर हाईकोर्ट से बर्खास्त निगम कर्मचारी को राहत, बहाली की जगह अब मिलेगा 1.75 लाख रुपये का मुआवजा
ग्वालियर हाई कोर्ट ने नगर निगम के बर्खास्त कर्मचारी मनोज सिंह राणा को राहत देते हुए नौकरी में बहाली के बजाय उनका मुआवजा 1.50 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख रु...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 12:46:39 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 12:46:39 PM (IST)
ग्वालियर हाईकोर्ट से बर्खास्त निगम कर्मचारी को राहत। (फाइल फोटो)HighLights
- ग्वालियर हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को राहत।
- मुआवजा 1.50 लाख से बढ़ाकर 1.75 लाख हुआ।
- नौकरी में बहाली के बदले मिलेगी यह राशि।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नगर निगम में सेवा समाप्त किए जाने के मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे मनोज सिंह राणा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राहत दी है।
न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की युगलपीठ ने मुआवजे की राशि 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.75 लाख रुपये कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह राशि नौकरी में बहाली के बदले दी जाएगी।
मुआवजे में पांच लाख रुपये वृद्धि की थी मांग
- मामले में अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि सेवा समाप्त किए जाने की परिस्थितियों और अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने को देखते हुए पहले निर्धारित मुआवजा पर्याप्त नहीं है।