नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में हाई कोर्ट ने बुधवार को याचिका की सुनवाई की है। आरोपी अमित समाधिया को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत नहीं मिली है। आरोपी ने लेबरों की सैलरी के नाम पर डेढ़ करोड़ का गबन किया था। जिसके खिलाफ कंपनी के संचालक ने केस दर्ज करवाया है।
आरोपी अमित ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता साकेत उदैनिया ने पैरवी करते हुए आरोप की गंभीरता बताई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत देने में असहमति जताई और विड्रो के आधार पर याचिका को निरस्त कर दिया।
दरअसल, हजीरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर निवासी ग्याप्रसाद अरजरिया का लेबर सप्लाई का काम था। उनकी तीन फर्म जीपी कंस्ट्रक्शन, मनीष कान्ट्रेक्टर और विधि इंटरप्राइजेज हैं। इसमें वह खुद, पत्नी गायत्री, बेटा मनीष व आशीष संचालक हैं। तीनों फर्मों का काम देखने के लिए उन्होंने विनय नगर निवासी अमित समाधिया को बतौर मैनेजर नियुक्त किया था। उसको काम में मदद के लिए विकास राठौर को असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किया था।
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देशभर में उनकी फर्म से लेबर सप्लाई होती है और पूरा काम अमित व विकास देखते थे। वर्ष 2022 में उन्हें फर्मों से घाटा होने लगा और सारा धन लेबर की सैलरी में जाने लगा। जब इस पर उन्हें शक हुआ और जांच कराई तो पता चला कि अमित और विकास अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर उन्हें चूना लगा रहे हैं।
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जब उन्होंने इस बात का अमित व विकास से हिसाब मांगा तो वह गायब हो गए। मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि जो लेबर काम छोड़कर चली जाती थी, उनके नाम वह हटाते नहीं थे और उनकी सैलरी अपने नाते-रिश्तेदारों के खातों में डालते थे।