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MP में केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत 25 रसूखदारों ने किया आर्म्स सरेंडर, गृह विभाग ने लगाई थी रोक

Jyotiraditya Scindia: इस निर्देश के अनुपालन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ग्वालियर-चंबल संभाग के 25 रसूखदारों ने अपने अतिरिक्त शस्त्र...और पढ़ें

By Varun SharmaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 06:49:56 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 06:49:56 PM (IST)
MP में केंद्रीय मंत्री सिंधिया समेत 25 रसूखदारों ने किया आर्म्स सरेंडर, गृह विभाग ने लगाई थी रोक

HighLights

  1. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरेंडर किया अपना तीसरा शस्त्र
  2. ग्वालियर-चंबल संभाग के 25 रसूखदारों ने भी अतिरिक्त शस्त्र किए सरेंडर
  3. गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक व्यक्ति के नाम पर दो से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। पहले से जिनके नाम पर दो से अधिक लाइसेंस निर्गत हैं, उन्हें अतिरिक्त शस्त्र व लाइसेंस सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

सिंधिया समेत 25 रसूखदारों ने शस्त्र सरेंडर किए

इस निर्देश के अनुपालन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ग्वालियर-चंबल संभाग के 25 रसूखदारों ने अपने अतिरिक्त शस्त्र सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन अभी भी भाजपा नेता संजय शर्मा ने अपना अतिरिक्त शस्त्र जमा नहीं किया है। शर्मा पुलिस सुरक्षा लेने और निर्धारित शुल्क न जमा करने को लेकर भी चर्चा में रहे हैं।


बता दें कि राज्य के गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को इसी माह पत्र जारी कर दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस निर्गत न करने और पहले से जारी लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में इस तरह के 913 लाइसेंसी चिह्नित किए गए हैं।

सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल थी

बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो राइफलें और एक पिस्टल थी। इस प्रकार कुल तीन हथियार थे। केंद्र सरकार के नए कानून के अंतर्गत अधिकतम दो शस्त्र रखने की ही पात्रता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र सरेंडर करने को कहा गया। उन्होंने इसका पालन करते हुए 2024 में एक शस्त्र सरेंडर करा दिया।

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केंद्रीय गृह विभाग ने सितंबर 2025 में तीसरा शस्त्र सरेंडर कराने के आदेश पर सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए थे। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तीसरे हथियार के सरेंडर के लिए एक अहम बैठक में खासतौर पर निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय ने इसकी रिपोर्ट 3 अक्टूबर तक भेजने को कहा।