नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। एकादशम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तरूण सिंह ने छह वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपित दीपू उर्फ कालू जाटव आयु 21 वर्ष को धारा- 5 एम सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन आजीवन कारावास व 25,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक आशीष राठौर ने घटना के बारे में बताया कि नाबालिग पीड़िता को 5 अगस्त 2024 को अभियोक्त्री की मां, अभियोक्त्री और अपने पति को हसनपुर गांव में एक बाबा के पास ले गईं। जहां उनका मुंहबोला भाई भी साथ गया। उसके मुंहबोले भाई का साला अभियुक्त दीपू उर्फ कालू जाटव भी वहां आ गया। उसका पति व उसका भाई प्रसाद लेने के लिए चले गए थे। वह और उसकी पुत्री बाबा के घर के बाहर बैठी थी। अभियोक्त्री के बाबा के घर के बाहर कुत्तों के बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी बाबा ने अभियोक्त्री की मां को अंदर बुला लिया। उसने बाहर आकर देखा वहां अभियोक्त्री नहीं थी। उसने आसपास देखा उसे अभियोक्त्री नहीं मिली।
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उसके पति एवं उसके भाई ने आकर बताया कि अभियोक्त्री को अभियुक्त दीपू उर्फ कालू अपने घर ले गया है। अभियोगी के पति की बाबा ने झाड़-फूंक की और उसके बाद जब वह घर जाने लगे तब अभियुक्त कालू उनकी पुत्री को ले आया। उसने देखा कि उसकी पुत्री रो रही थी। उसने अपनी पुत्री से पूछा कि क्यों रो रही हो तो अभियोक्त्री ने कुछ नहीं बताया और घर चलने के लिए कहा। 7-8 दिन बाद अभियोक्त्री अपनी मां के पास आई तो उन्होंने उससे बहला फुसला कर उस दिन रोने का कारण पूछा। तो उसने कालू के द्वारा की गई गंदी हरकत के बारे में अपनी मां को बताया।
तब उसने अभियोक्त्री से कहा कि मैं तुम्हें नए कपड़े, खिलौने दिलाउंगी, तुम बताओ उस दिन क्यों रो रही थी तब अभियोक्त्री ने उसे यह जानकारी दी कि बाबा के घर से कालू मामा उसे गाड़ी पर बैठाकर अपने घर ले गए थे। अभियोक्त्री की मां ने अपने पति को बुलाकर पूरी घटना की सूचना दी। जब उन्होंने कालू को अपने घर बुलाकर इस बारे में पूछा तो पहले अभियुक्त ने ऐसा करने से इनकार कर दिया फिर उन्हें धमकी दी कि अगर थाने गए तो सबको जान से खत्म कर देगा । पीड़िता ने इस मामले की शिकायत थाना बिजौली में दी। मामले के विचारण और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को सजा सुनाई।