
पंचायत ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता या बनाता पाया गया, तो उस पर ₹11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को ₹5,100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
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इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी तय किया कि नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पांच साल के लिए समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। इसके अलावा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्णय से पंचायत ने समाज में अनुशासन और नशामुक्त वातावरण स्थापित करने की दिशा में सख्त कदम बढ़ाया है।
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