MP में पंचायत का ऐतिहासिक फैसला, शराब बेचने पर ₹11,000 और पीने पर ₹5,100 का जुर्माना तय
मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायत हरदौल पट्टी ने समाज में नशामुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शनिवार को आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव में अब न तो शराब बेची जाएगी, न बनाई जाएगी और न ही पी जाएगी।
Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 08:23:24 PM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 09:38:48 PM (IST)
हरदौल पट्टी पंचायत का बड़ा निर्णय, गांव में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लागूHighLights
- हरदौल पट्टी पंचायत में शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय।
- बेचने या बनाने पर ₹11,000 रुपये का जुर्माना।
- शराब पीने वालों पर ₹5,100 रुपये का जुर्माना।
नईदुनिया न्यूज, भगवां: थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरदौल पट्टी में शनिवार को ग्रामीणों ने एकजुट होकर शराबबंदी लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। पंचायत की जनसभा में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में अब शराब का निर्माण, बिक्री या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
पंचायत ने इस निर्णय को सख्ती से लागू करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। निर्णय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शराब बेचता या बनाता पाया गया, तो उस पर ₹11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, शराब पीते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को ₹5,100 रुपये का जुर्माना भरना होगा।