
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर जिले में अमानक खाद्य पदार्थो के क्रय, विक्रय एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। बीते दिनों लिए गए पनीर, घी के नमूने अवमानक पाए जाने पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा तीन प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी नवजीवन विजय पंवार ने काच्छी मोहल्ला स्थित महादेव रेस्टोरेट में पनीर व घी अवमानाक पाए जाने से इसके विरुद्ध एक लाख 75 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।
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इसी तरह श्रद्धा कालोनी स्थित मेसर्स राजलक्ष्मी ट्रेडर्स की ओर ले निर्मित घी अवमानक पाए जाने पर एक लाख और नेहरू नगर स्थित मेसर्स रामा दूध डेरी के विरुद्ध एक लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।अपर कलेक्टर पंवार ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यकत पदार्थो के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए थे। जांच में यह नमूने अवमानक पाए गए, इसलिए न्याय निर्णायक अधिकारी के सामने प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
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