Indore में 'पतंग' उड़ाई तो होगी जेल... मौत होने पर दर्ज होगा हत्या का केस, कलेक्टर का आदेश जारी
मौत का कारण बन रहे चायनीज मांझे की बिक्री इंदौर में प्रतिबंध (Indore Chinese Manjha Ban) है, लेकिन इस धागे से पतंग उड़ाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएग ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 13 Jan 2026 06:34:57 PM (IST)Updated Date: Tue, 13 Jan 2026 06:34:57 PM (IST)
Indore में 'पतंग' उड़ाई तो होगी जेलनईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मौत का कारण बन रहे चायनीज मांझे की बिक्री इंदौर में प्रतिबंध (Indore Chinese Manjha Ban) है, लेकिन इस धागे से पतंग उड़ाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने चायनीज मांझे का उपयोग करने को लेकर प्रतिबंधित आदेश जारी किए हैं। अब यदि चायनीज मांझे का उपयोग किया तो संबंधित व्यक्ति, दुकान संचालक और आयोजकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। यदि नाबालिग इसका उपयोग करते पाए गए, तो अभिभावक की जिम्मेदारी तय होगी।
पक्षी हो या लोग, सभी हो रहे घायल
चायनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे है। कई पक्षी इस धागे में फंसकर घायल हुए हैं और कुछ की मौत भी हो चुकी है। वहीं सड़क पर चलने वाले लोग और वाहन चालक भी इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ मामलों में जान भी गई है। इन घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा (Collector Shivam Verma) ने पहले ही चायनीज मांझे के उपयोग पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा
इसके बावजूद कुछ लोग चोरी-छिपे चायनीज मांझे से पतंगबाजी कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यदि चायनीज मांझे के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
चायनीज मांझे का उपयोग न करने की अपील
इस धारा में पांच साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही प्रतिबंध आदेश तोड़ने पर धारा 223 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की गई है कि वे चायनीज मांझे का उपयोग न करें और सुरक्षित सूती धागे का ही इस्तेमाल करें, ताकि लोगों और पक्षियों की जान बचाई जा सके।