
Indore District Court: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विधानसभा क्षेत्र एक से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ जिला न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि शिकायत के बाद अब तक मामले में क्या किया।
जिला न्यायालय में यह परिवाद परिवादी और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की ओर से एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने दायर किया है। इसमें विजयवर्गीय पर नामांकन में जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। परिवाद में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इसमें रिटर्निंग अधिकारी, मल्हारगंज एसडीएम, पुलिस आयुक्त व अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है।
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विजयवर्गीय द्वारा नामांकन में जानकारी छिपाने का मामला हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। एडवोकेट विनोद कुमार द्विवेदी ने इस मामले में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। इसमें कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी के खिलाफ इसके पहले भी पक्षपात का आरोप लग चुका है। याचिका में कहा है कि विजयवर्गीय को सिर्फ इस आधार पर माफी नहीं दी जा सकती कि वे नामांकन में जानकारी देना भूल गए थे। वे विधि स्नातक हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। बंगाल वाले मामले में उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।