
Indore News इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम महापौर परिषद की बैठक समय पर नहीं हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और नगर निगम में मुख्य सचेतक फौजिया शेख अलीम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस नेता ने कोर्ट में कहा है कि यह न केवल नगर निगम के एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि कोर्ट में पूर्व में दिए शपथ पत्र का भी उल्लंघन है। 85 वार्डों के विकास पर भी बैठक की देरी का असर पड़ रहा है।
फौजिया शेख अलीम ने याचिका दायर करते हुए कोर्ट के सामने तर्क रखे कि नगर निगम परिषद की बैठक पहले 6 दिसंबर 2022 और फिर 27 अप्रैल 2023 को हुई। आखिरी बैठक बजट बैठक थी। इसे हुए भी चार माह बीत चुके हैं।
मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम के अनुसार धारा 27 अनिवार्य करती है कि निगम को हर दो माह में परिषद की बैठक करना आवश्यक है। इससे पहले नगर निगम ने इसी मुद्दे पर कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया था। इसमें कहा था कि भविष्य में नियमों का पालन करेंगे। परंतु हर बार की तरह इस बार भी बैठक समय पर आयोजित नहीं की गई।
जनहित याचिका का मुद्दा बनाते हुए फौजिया अलीम ने कोर्ट में तर्क रखे हैं कि बैठक समय पर नहीं होने से शहर का विकास प्रभावित होता है। शहर के 85 वार्ड व उनके पार्षदों को वार्ड की समस्याएं विकास के मुद्दे नगर निगम के सामने प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिलता। इसके चलते विकास प्रस्ताव व कार्य भी अटक जाते हैं।
सफाई, ड्रेनेज, प्रकाश की व्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हो रही है। ऐसे में यह न केवल विकास रोकने की मंशा बल्कि शहर के नागरिकों के अधिकार छिनने का प्रयास भी है। एडवोकेट इम्तियाज अहमद और एडवोकेट इमरान बंगश द्वारा याचिका दायर की गई है।