
Indore Special Court: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को इंदौर के विशेष न्यायालय ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में 16 हजार रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।
वारदात 15 अक्टूबर 2022 की है। पीड़िता अपनी मां से विवाद के बाद महूनाका चौराहा पर अंडे के ठेले के पास बैठी थी। इसी दौरान आरोपित राहुल उर्फ संतोष पुत्र कमल सिंह निवासी लाबरिया भेरू वहां आया और उससे पूछा कि क्या उसे खाना खाना है। पीड़िता ने हां कहा तो वह बोला कि मैं घर पर दूध और अंडे देकर वापस आता हूं। इसके बाद खाना दिलवा दूंगा।
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कुछ देर बाद वह एक अन्य युवक विशाल उर्फ बाबा पुत्र गेंदालाल निवासी जीएनटी मार्केट के साथ मोटर साइकिल से वहां आया। दोनों आरोपित पीड़िता को खाना खिलाने के नाम पर अपने साथ एक झोपड़ी में ले गए और वहां उसके साथ चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता किसी तरह वहां से भागी और छत्रीपुरा पुलिस थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
एजीपी जयंत दुबे ने पैरवी करते हुए अभियोजन के पक्ष में 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए। विशेष न्यायाधीश चारूलता दांगी ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी राहुल उर्फ संतोष और विशाल उर्फ बाबा को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दुष्कर्मियों पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।