
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मानवीय निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में है, लेकिन वह परिवार से अलग रह रहा है, तो केवल इस आधार पर दूसरे सदस्य की अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने देवास बैंक नोट प्रेस से बर्खास्त एक महिला कर्मचारी को सवैतनिक बहाल करने का आदेश दिया है।
देवास निवासी मनीषा (अनुसूचित जनजाति वर्ग) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। मनीषा के पिता बैंक नोट प्रेस, देवास में सीनियर चेकर थे, जिनका सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। पिता के बाद माता का भी साया उठ जाने पर मनीषा पूरी तरह निराश्रित हो गई थीं। शैक्षणिक योग्यता और विभागीय सत्यापन के बाद जनवरी 2025 में उन्हें 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट' के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी।
मनीषा की नियुक्ति के महज चार महीने बाद मई 2025 में विभाग ने उन्हें एक नोटिस थमा दिया। विभाग का आरोप था कि मनीषा ने यह जानकारी छुपाई कि उनका बड़ा भाई पहले से पुलिस विभाग में पदस्थ है। मनीषा ने जवाब में स्पष्ट किया कि उनका भाई वर्ष 2013 से सेवा में है और अपने स्वतंत्र परिवार के साथ अलग रहता है। वह न तो पिता पर आश्रित था और न ही अब मनीषा की जिम्मेदारी उठा रहा है। इसके बावजूद, विभाग ने मनीषा की दलीलों को दरकिनार करते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।
हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए माना कि विभाग ने सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने से पहले कोई विधिवत विभागीय जांच (Departmental Inquiry) नहीं की। कोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता का भाई मृत कर्मचारी पर आश्रित नहीं था और उसका अपना अलग परिवार है, इसलिए उसे अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत बाधा नहीं माना जा सकता। विभाग मनीषा की बहन के रोजगार को लेकर भी कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा।
हाई कोर्ट ने देवास बैंक नोट प्रेस के बर्खास्तगी आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता मनीषा को तत्काल 'जूनियर ऑफिस असिस्टेंट' के पद पर दोबारा बहाल किया जाए। साथ ही, उन्हें बर्खास्तगी की तारीख से लेकर पुन: नियुक्ति तक की पूरी अवधि का वेतन, सेवा में निरंतरता और अन्य सभी परिणामी लाभ (Resultant Benefits) प्रदान किए जाएं।