इंदौर में हाई कोर्ट में चाइनीज मांझे पर सुनवाई, वकील ने पेंसिल काटकर दिखाया डेमो, कोर्ट ने कहा- नियंत्रित नहीं किया तो लगानी होगी पतंगबाजी पर रोक
Ban Chinese Manjha: जिस चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा है वह खुद शुक्रवार को कोर्ट में पेश हो गया। इंटरविनर के वकील खुद उसे लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 08:37:05 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 08:41:42 PM (IST)
हाई कोर्ट में चाइनीज मांझे पर सुनवाई।HighLights
- चाइनीज मांझे पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- सिर्फ मकर संक्रांति पर न जागे प्रशासन- कोर्ट
- मुख्य सचिव को सख्त नीति बनाने के निर्देश
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिस चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा है वह खुद शुक्रवार को कोर्ट में पेश हो गया। इंटरविनर के वकील खुद उसे लेकर कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह मांझा मकर संक्रांति पर उनकी छत पर आया था। कोर्ट ने चाइनीज मांझे से पैंसिल को काटकर देखा तो वह आसानी से कट गई। इस पर कोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझा बिक रहा है। समाचार पत्रों में जो फोटो प्रकाशित हुए हैं उन्हें देखकर दिल दहल जाता है। गुजरात में इतना बड़ा आयोजन होता है लेकिन वहां से ऐसे कोई समाचार नहीं आते हैं।
चाइनीज मांझे को लेकर सख्त नीति बनाएं- कोर्ट
कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव से कहा कि आप चाइनीज मांझे को लेकर सख्त नीति बनाएं। स्थिति नियंत्रित नहीं होती है तो हमें पतंजबाजी पर रोक लगाना पडेगी। मामले में 9 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। चाइनीज मांझे मामले में एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दायर की है। 11 दिसंबर 2025 को आदेश जारी कर कोर्ट ने इंदौर और आसपास के सभी जिलों में चाइनीज मांझा बनाने, बेचने, उपयोग करने को प्रतिबंधित कर दिया था। 12 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जिला प्रशासन से कहा था कि वह आदेशों का सख्ती से पालन करें और सुनिश्चित करे कि चाइनीज मांझे की वजह से कोई हादसा न हो, बावजूद इसके मकर संक्रांति के दिन इंदौर और आसपास के जिलों में कई हादसे हुए।
कोर्ट ने इन हादसों को लेकर नाराजगी जताई
शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इन हादसों को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सख्ती के बावजूद हादसे हुए यह बहुत दुखद है। याचिका में न्याय मित्र बनाए गए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण ने चाइनीज मांझे पर नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव भी दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि वह कोर्ट के आदेश और न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर नीति तय करें।
सुनवाई के दौरान ये सुझाव आए सामने
- चाइनीज मांझे से घायल या मौत होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान होना चाहिए।
- चाइनीज मांझे के निपटान की नीति तय होना चाहिए।
- जब्त चाइनीज मांझे को मालखाने में रखने का कोई मतलब नहीं। इसे भस्मक भेजकर खत्म कराया जाए।
- ई-प्लेटफार्म पर चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाना चाहिए।
- चाइनीज मांझे का ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रांसपोर्टरों का लायसेंस निरस्त किया जाए।
- चाइनीज बनाने, बेचने या उपयोग की सूचना देने वालों के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।
कोर्ट में इन्होंने की पैरवी
शासन की ओर से उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव, न्यायमित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शरण और आकाश शर्मा, इंटरविनर की ओर से एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की बानगी
- कोर्ट - सख्ती के बावजूद चाइनीज मांझे की वजह से हादसे हुए हैं। गर्दन कट रही है। चित्र विचलित करते हैं।
- सरकारी वकील - मायलाड आपके आदेशों का पालन हो रहा है। हम सख्ती कर रहे हैं।
- कोर्ट - कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई होती है। इंतजार क्यों करते हैं। आखिर यह मांझा आता कहां से है।
- सरकारी वकील - मायलाड दिल्ली से राजस्थान होते हुए मप्र आता है।
- न्यायमित्र - मायलाड जिला प्रशासन मकर संक्रांति के समय ही नींद से जागता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद कार्रवाई होती है।
- एडवोकेट गुर्जर - यह मैं यह चाइनीज मांझा लेकर आया हूं। यह मेरी छत पर आता था।
- कोर्ट - (पैंसिल काटकर देखी) यह तो बहुत खतरनाक है।
- एडवोकेट गुर्जर - सर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान होना चाहिए।
- सरकारी वकील - सर जागरूकता के लिए काम करना होगा।
- कोर्ट - कैसे करेंगे, हेलमेट पहनाने तक के लिए पुलिस लगाना पड़ती है। थोड़े से लाभ के लिए ऐसा व्यापार कर रहे हैं।
- एडवोकेट गुर्जर - मायलाड चाइनीज मांझे की लागत कम आती है।
- सरकारी वकील - सर प्रतिस्पर्धा के चलते लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। इससे पतंग कटती नहीं।
- कोर्ट - स्थिति नियंत्रित नहीं हुई तो हमें पतंगबाजी पर रोक लगाना पड़ेगी।
- कोर्ट - मिस्टर भार्गव आप आस-पास के जिलों से रिपोर्ट बुलवा लें ताकि हम देखना चाहते हैं कि हमारे आदेश का कितना असर हुआ।
80 से ज्यादा केस और सवा सौ गिरफ्तार
नगरीय सीमा में पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 125,223(ए) और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत करीब 80 मुकदमे दर्ज किए है। एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार पुलिस ने इस दौरान सवा सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। पुलिस आयुक्त की कोर्ट से दो दुकानदारों को जिलाबदर और पांच के विरुद्ध निर्बंधन की कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके है। एडीसीपी के मुताबिक मेवाती मोहल्ला, काछी मोहल्ला, लसूड़िया में तो दुकान और गोदामों को भी सील करवाया जा चुका है।
चाइनीज मांझा: लागू धाराएं और सजा
- भारतीय न्याय संहिता - धारा 106(1) चाइनीज मांझे से किसी की मौत या गंभीर चोट पर अधिकतम 5 साल की जेल, साथ में भारी जुर्माना, नाबालिग शामिल होने पर अभिभावक भी जिम्मेदार।
- भारतीय न्याय संहिता - धारा 223 प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध (उपयोग, बिक्री, स्टाक रखना) का उल्लंघन करने पर आपराधिक मामला दर्ज होगा। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों की सजा।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - धारा 163 कलेक्टर या प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाएगा। गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई संभव।
- भारतीय न्याय संहिता - धारा 125 मानव जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने पर तीन तरह से सजा का प्रावधान है।
- बिना चोट: 3 माह तक जेल या 2,500 रुपये जुर्माना साधारण
- चोट: 6 माह तक जेल या 5,000 रुपये जुर्माना
- गंभीर चोट: 3 साल तक जेल या 10,000 रुपये जुर्माना
यह भी पढ़ें- सही उम्र में शादी करने पर मिलेगा ₹21,000 का 'शगुन', कन्या जन्म पर मनेगा उत्सव और बजेंगी थालियां, इंदौर में अनूठी पहल
जनवरी 2026: तीन दिन में एक मौत, सात जख्मी
- 12 जनवरी: साल की पहली मौत बाइक सवार 45 वर्षीय रघुवीर धाकड़ की गर्दन में मांझा लिपटने से गर्दन कट गई और मौत हो गई।
- 14 जनवरी: एक दिन में सात जगह बहा खून -तीन इमली (भंवरकुआं क्षेत्र) में हेमराज चौरसिया के गले में डोर फंसने से गंभीर कट, हालत नाजुक बताई गई।
- जूनी इंदौर ब्रिज पर तिल्लौर निवासी प्रेम भंडारी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से ठोड़ी पर आठ टांके आए।
- परदेशीपुरा/नंदानगर में महेश सोनी के गले में गंभीर चोट। रामानंद नगर में माधव वसुनिया के चेहरे पर कट, टांके लगे।
- तिलक नगर थाना क्षेत्र में मोहित सहदेव घायल हो गया। दो अन्य घटनाएं कलानी नगर और बंगाली क्षेत्र में हुईं।