• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • दिवाली पूजन 2026
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

मेडिकल पीजी में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ही मिलेगा प्रवेश, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

मेडिकल पीजी प्रवेश में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों के दायरे में ही प्रवेश देने संबंधी हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा।

By Digital DeskEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 01:05:37 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 01:05:37 AM (IST)
  • को पसंदीदा स्रोत बनाएं preferred source google
मेडिकल पीजी में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर ही मिलेगा प्रवेश, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार
जबलपुर हाई कोर्ट ने रखा आदेश बरकरार, फाइल फोटो

HighLights

  1. इन सर्विस अभ्यर्थियों को 30 फीसदी आरक्षण
  2. जबलपुर हाई कोर्ट ने रखा आदेश बरकरार
  3. 17 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मेडिकल पीजी प्रवेश में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों के दायरे में ही प्रवेश देने संबंधी हाई कोर्ट का आदेश यथावत रहेगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन (डीएमई) की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद आदेश में संशोधन करने से इन्कार कर दिया।

मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी के अनुसार, मेडिकल पीजी प्रवेश प्रक्रिया में इन-सर्विस अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इसके बावजूद उन्हें ओपन कैटेगरी में भी प्रवेश दिया जा रहा था।


यह भी पढ़ें- ग्वालियर में आदिवासी-दलितों का किया जा रहा धर्मांतरण, मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंची शिकायत

30 फीसदी ही मिलेगा आरक्षण

इससे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने इन-सर्विस अभ्यर्थियों को निर्धारित 30 प्रतिशत आरक्षित सीटों के भीतर ही प्रवेश देने का निर्देश दिया था।

गुरुवार को डीएमई ने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन युगलपीठ ने उसे स्वीकार नहीं किया। इससे पूर्व में जारी निर्देश प्रभावशील रहेंगे।

यह भी पढ़ें- पांचवीं बार गुहार पर हाई कोर्ट ने दी राहत, 28 महीने से जेल में बंद आरोपी इमरान खान को जमानत

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।