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जबलपुर: पर्युषण पर्व पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोपहर 12 बजे तक जैन कर्मचारियों को अदालत आने की अनुमति

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्युषण पर्व के धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखते हुए जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को दो घंटे की विशेष छूट प्रदान की है।

By Sunil dahiyaEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 07:57:24 AM (IST)Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 08:00:20 AM (IST)
जबलपुर: पर्युषण पर्व पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,  दोपहर 12 बजे तक जैन कर्मचारियों को अदालत आने की अनुमति
जबलपुर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनाया फैसला, फाइल फोटो

HighLights

  1. पर्युषण पर्व के चलते हाईकोर्ट का फैसला
  2. जैन कर्मचारियों को दी गई दो घंटे की छूट
  3. 15 से 26 सितंबर तक मिलेगी छूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्युषण पर्व के धार्मिक अनुष्ठानों को ध्यान में रखते हुए जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को दो घंटे की विशेष छूट प्रदान की है।

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जैन कर्मचारी 15 से 26 सितंबर तक सुबह 10 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे तक कार्यालय पहुंच सकेंगे।

जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठों में मिलेगी छूट

यह सुविधा हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर पीठों में लागू होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस विशेष सुविधा से न्यायालयीन कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।

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संबंधित अधिकारियों को कार्यालयीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से जैन कर्मचारियों को पर्युषण पर्व के दौरान अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने में सहायता मिलेगी।

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