एमपी के दो सीनियर IAS के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, हाईकोर्ट ने दिया 21 सितंबर को पेश होने का आदेश
न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
Publish Date: Tue, 15 Sep 2026 08:40:59 AM (IST)Updated Date: Tue, 15 Sep 2026 08:43:30 AM (IST)
हाईकोर्ट ने दो सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, फाइल फोटोHighLights
- दो सीनियर IAS अधिकारियों के खिलाफ वारंट
- अवमानना याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट सख्त
- 21 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। न्यायालय के आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को 21 सितंबर को कोर्ट में पेश कराने के निर्देश दिए हैं।
वारंट की तामीली की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी गई है। मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है।
हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को सरकार और सागर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के दावे का 90 दिनों में निराकरण करने का आदेश दिया था।
अवमानना याचिका पर सुनाया फैसला
समय-सीमा बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर शीला सेन ने अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कविता गुप्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि दोनों अधिकारियों को नोटिस की तामीली के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
सागर कलेक्टर ने तीन दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री को पत्र भेजकर तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी, लेकिन न अधिवक्ता नियुक्त किया गया और न अनुपालन रिपोर्ट पेश की गई।
हाईकोर्ट ने इस स्थिति को प्रशासनिक व्यवस्था की दयनीय स्थिति बताते हुए दोनों अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया।