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14 वर्षीय छात्र को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत, सात दिन में टीसी और अंकसूची देने के निर्देश

कक्षा सातवीं और आठवीं की अंकसूची तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भटक रहे 14 वर्षीय छात्र को हाई कोर्ट से राहत मिली है।

By Surendra DubeyEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 08:29:54 PM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 08:33:48 PM (IST)
14 वर्षीय छात्र को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत, सात दिन में टीसी और अंकसूची देने के निर्देश
जबलपुर हाई कोर्ट, फाइल फोटो

HighLights

  1. स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल को हिदायत
  2. दस्तावेज नहीं देने पर बताने होंगे कारण
  3. सात दिन में दस्तावेज देने के HC के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। स्कूल से कक्षा सातवीं और आठवीं की अंकसूची तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) प्राप्त करने के लिए भटक रहे 14 वर्षीय छात्र को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बल्देवबाग स्थित स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता को सात दिन के भीतर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए।

यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो इसी समय-सीमा में इसके कारणों की जानकारी भी छात्र को देनी होगी। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने यह निर्देश आनंद कॉलोनी, बल्देवबाग निवासी शिवराज त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


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19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद और रोहित नानेपाग ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि छात्र ने स्कूल प्रबंधन से कक्षा सातवीं और आठवीं की अंकसूचियों के साथ टीसी की मांग की थी, लेकिन प्रबंधन ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।

इसके चलते छात्र को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। याचिका में स्कूल की मान्यता और सीबीएसई से संबद्धता संबंधी दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए गए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने छात्र के शैक्षणिक दस्तावेजों के संबंध में उक्त समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी।

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