हर बार जुर्माना देकर बार-बार बगैर टिकट ट्रेन यात्रा करते थे, कोर्ट ने कहा जुर्माने से काम नहीं चलेगा, भेजो जेल
उल्लेखनीय है कि रेलवे अधिनियम की धारा 145, 146 और 147 के तहत किसी भी व्यक्ति को रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, और अनुशासनहीनता पर जेल तथा जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 06:18:57 PM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 06:36:51 PM (IST)
खंडवा में विशेष मामले में कोर्ट ने दी सजा।HighLights
- हर बार जुर्माना देकर बार-बार बगैर टिकट के ट्रेन से यात्रा करते थे आरोपित।
- कोर्ट ने कहा बार-बार की गई अपराधी प्रवृत्ति के चलते अर्थदंड पर्याप्त नहीं है।
- इस बार तीनों को अर्थदंड के साथ 52 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। खंडवा में रेलवे टिकट के बिना यात्रा करना तीन लोगों को महंगा पड़ गया। विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत ने ऐसे तीन आरोपिताें को अर्थदंड के साथ 52 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह पहली बार है जब इस प्रकार के मामलों में कोर्ट ने केवल जुर्माने तक सीमित न रहकर सख्त सजा का प्रावधान किया है।
जानकारी के अनुसार, बुरहानपुर निवासी शेख जाकिर, नासिर और मीनाक्षी को रेलवे अधिनियम की धारा 145 (अशोभनीय आचरण), 146 (रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा) और 147 (बिना टिकट रेलवे परिसर में प्रवेश) के अंतर्गत दोषी पाया गया। तीनों आरोपित पूर्व में भी कई बार बिना टिकट प्लेटफार्म और ट्रेनों में यात्रा करते हुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन हर बार वे जुर्माना भरकर छूट जाते थे।
अर्थदंड से नहीं सुधरे, कोर्ट ने दी सख्त सजा
अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि अदालत ने इस बार आरोपितों की लगातार दोहराई जा रही गतिविधियों को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने माना कि बार-बार की गई अपराधी प्रवृत्ति के चलते अब केवल अर्थदंड पर्याप्त नहीं रह गया है। इसलिए इस बार न्यायालय ने तीनों आरोपितों को अर्थदंड के साथ-साथ 52 दिन की जेल की सजा भी सुनाई है। वहीं तीनों आरोपितों को जेल भी भेज दिया गया है।