पंडित-काजी से लेकर बराती तक पर केस, बाल विवाह में शामिल हर व्यक्ति पर होगी कानूनी कार्रवाई
MP News: देव उठान के साथ शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन मुरैना जिला प्रशासन ने बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने निर्देश जारी किए हैं कि बाल विवाह में शामिल किसी भी व्यक्ति चाहे वह पंडित, काजी, बराती, घराती, बैंडवाला, टेंट मालिक या हलवाई हो सभी पर केस दर्ज किया जाएगा।
Publish Date: Wed, 29 Oct 2025 08:45:21 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Oct 2025 08:47:08 PM (IST)
MP में बाल विवाह पर मुरैना प्रशासन प्रशासन की बड़ी चेतावनी (प्रतीकात्मक फोटो)HighLights
- मुरैना में बाल विवाह रोकने प्रशासन ने बनाई समितियां।
- पंडित, काजी, बराती-घराती पर भी दर्ज होगा केस।
- टेंट, बैंड और हलवाई तक पर कार्रवाई संभव।
नईदुनिया न्यूज, मुरैना: देव उठान के साथ ही शादियों का सहालग शुरू हो जाएगा। मुरैना जिले में भी कई बाल विवाह होते हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिला और ब्लाक स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गई हैं।
समितियों के गठन के बाद कलेक्टर लोकेश जांगिड़ ने निर्देश जारी किए हैं, कि बाल विवाह करवाने वाले धर्मगुरु, पंडित, काजी से लेकर विवाह में शामिल बराती-घराती, बैंड वाले, घोड़े वाले, टेंट मालिक और रसोई बनाने वाले हलवाई तक पर केस दर्ज किया जाएगा।