
नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। अवैध हथियार रखने और फरियादी को गंभीर अपराध के लिए उकसाने के प्रकरण में न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने टाटा नगर निवासी 36 वर्षीय दीपू उर्फ दीपक पुत्र प्रकाश टांक एवं 32 वर्षीय विनोद उर्फ वीनू पुत्र प्यारेलाल शर्मा को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में सह-आरोपित बलवंतसिंह गोयल व अविनाश उर्फ चिंटू टांक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। दोषी दीपू टांक पर हत्या, धमकाने व सूदखोरी समेत दर्जनों प्रकरण दर्ज है और दोषी वीनू शर्मा बजरंग दल का विभाग संयोजक है।
जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2021 को फरियादी मुकुल पंवार निवासी विनोबा नगर द्वारा थाना दीनदयाल नगर में लिखित आवेदन में बताया था कि वह महलवाड़ा क्षेत्र स्थित सैलून में कार्य करता है। वर्ष 2019 में उसका विवाद पिन्टू टांक से हुआ था, जिसके बाद उसकी पिन्टू से बातचीत बंद हो गई थी।
जून–जुलाई 2020 के दौरान बलवंतसिंह उर्फ बल्ली गोयल द्वारा उसे आशापुरा होटल बुलाया गया, जहां उसे दीपू टांक, अविनाश टांक, विनोद शर्मा एवं बलवंतसिंह मिले। दीपू टांक से उसने पचास हजार रुपये उधार ले रखे थे। होटल में चारों ने उसे पिन्टू टांक की हत्या करने के लिए उकसाया और कहा कि समस्त खर्च वे उठाएंगे, जेल जाने पर घर का खर्च और पचास हजार रुपये के अतिरिक्त दो लाख रुपये देंगे।
मुकुल ने आरोप लगाया कि दीपू टांक एवं विनोद शर्मा ने अपनी कमर से दो देसी पिस्टल निकालकर सामने रखीं और कारतूस निकालकर उसे हत्या के लिए उकसाया। मुकुल डर के कारण वहां से निकल आया, लेकिन चारों लगातार उस पर दबाव बनाते रहे। 22 मार्च 2021 को भी उसे धमकाया गया कि यदि उसने काम नहीं किया तो निपटा दिया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर थाना दीनदयाल नगर में ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।