
नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखकर पोस्ट करने और हिंदू देवी-देवताओं सहित अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में शाजापुर न्यायालय ने आरोपित मोहसिन पुत्र मुबारिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
वहीं धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। फैसले के बाद आरोपित को जिला जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी महेंद्र परमार के अनुसार मामले की शिकायत 16 फरवरी 2019 को रोहित राठौर ने शाजापुर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
शिकायत में फेसबुक पर आरोपी की आईडी से ऐसी पोस्ट सामने आने की बात कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत के आधार पर ज्योति नगर निवासी मोहसिन के खिलाफ धारा 153, 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 में प्रकरण दर्ज किया गया।
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पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने फैसले में पोस्ट की सामग्री का उल्लेख करते हुए इसे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाली सामग्री माना।
फैसले में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों और हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री का भी उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए तीनों धाराओं में सजा सुनाई।
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