नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़: विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)नरेंद्र कुमार गुप्ता की कोर्ट ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। इसमें अब न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) नर्मदांजलि दुबे ने की। जबकि विवेचना निरीक्षक हिमांशु भिंडिया और एसआइ नीतू खटीक ने की थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया 18 अक्टूबर 2022 को जतारा थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 वर्षीय नाबालिग अपने स्कूल से घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजय अहिरवार (22) रास्ते में मिला। आरोपी ने कन्या भोज के बहाने नाबालिग को बुलाया। नाबालिग के वहां जाने पर उसने उसे एक कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। रोते बिलखते हुए नाबालिग के घर पहुंची। इसपर मां ने जानकारी ली, तो नाबालिग ने घटना के बारे में बताया। पीड़िता की मां नाबालिग को लेकर तत्काल पुलिस थाना पहुंची। जहां पर लिखित शिकायती आवेदन देते हुए एफआइआर दर्ज कराई गई।
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पुलिस ने पाक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच और विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले में आरोपी संजय अहिरवार को दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 5(ड)/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास, एक हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 363 भादवि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड और धारा 506 भादवि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।