नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़: जिला विशेष न्यायालय में मंगलवार को पोक्सो एक्ट के मामलो में सुनवाई की गई। न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) नरेंद्र कुमार गुप्ता की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही उसे अर्थदंड से दंडित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) नर्मदांजलि दुबे ने की। जबकि विवेचना एसआइ कमल विक्रम पाठक और वीणा झा ने की। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में 28 मार्च 24 को 11 वर्षीय नाबालिग मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी। तभी मंदिर के पुजारी गोपाल दास त्यागी ने नाबालिग को प्रसाद देने के बहाने बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की ।
मंदिर के पुजारी गोपाल दास ने पीड़िता को प्रसाद देने के नाम पर बुलाया। बच्ची पूजारी के बहलावे में आ गई और उसके साथ चली गई। इस दौरान मंदिर आरोपी पुजारी ने उसके साथ अश्लील हरकत की और छेड़खानी के बारदात को अंजाम दिया। नाबालिग वहां से जान बचाकर भागी व फिर पूरे मामले में जानकारी घर जाकर अपनी मां को दी।
इस पर पीड़िता की मां उसे साथ लेकर कोतवाली पुलिस थाना पहुंची, जहां उसने मंदिर के पुजारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया । पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की ओर से चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
यह भी पढ़ें: कन्या भोज के नाम पर 9 साल की मासूम संग दरिंदगी, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
विशेष न्यायालय ने आरोपी पुजारी गोपाल दास त्यागी को दोषी पाते हुए धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही धारा 11/12 पाक्सो एक्ट के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि. में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।