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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 02, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

उज्‍जैन के बिछड़ोद लव जिहाद में कोर्ट में चार्जशीट पेश, हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे

नाबालिग बालिकाओं को प्रेम संबंध एवं प्रलोभन में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार...और पढ़ें

By Prakash PrajapatEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 02 Aug 2025 10:52:54 PM (IST)Updated Date: Sat, 02 Aug 2025 10:59:12 PM (IST)
उज्‍जैन के बिछड़ोद लव जिहाद में कोर्ट में चार्जशीट पेश, हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए थे
सामूहिक दुष्कर्म व धर्मांतरण मामले में आरोप पत्र पेश। (फाइल फोटो)

नईदुनिया न्यूज, घट्टिया। थाना क्षेत्र के गांव बिछड़ोद के सामूहिक दुष्कर्म व धर्मांतरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। बता दें कि कुछ महीने पहले बिछड़ोद खालसा में मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा समूह बनाकर नाबालिग बालिकाओं व युवतियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण कर धमकी देकर धर्मांतरण एवं आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला सामने आया था।

11 आरोपियों को किया था गिरफ्तार

गांव के लोगों व हिंदू वादी संगठनों की सजगता के बाद मामले का पर्दाफाश हुआ था। इस मामले की चर्चा प्रदेश स्तर तक हुई। पुलिस ने शोषण, वीडियो बनाकर वायरल करने, धमकाने आदि आरोपों में दो नाबालिग सहित 11 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई जारी है।


पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों फरमान पुत्र उस्मान मंसूरी, इकरार पुत्र मजीद, जुबैर पुत्र हबीब, जुनेद पुत्र हबीब, राजा उर्फ अख्तर पुत्र अकबर, मुश्ताक पुत्र हमीद, अल्ताफ (आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला), होटल मैनेजर विजय प्रजापत (कमरा उपलब्ध कराने हेतु), सहयोगी अरबाज उर्फ मुजफ्फर कुल 9 आरोपित हैं। दो बाल अपचारी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। इनके विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

आरोपियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की गई

उज्जैन पुलिस ने बताया कि नाबालिग बालिकाओं को प्रेम संबंध एवं प्रलोभन में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपितों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। इन अपराधों में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, पॉक्सो एक्ट 2012, आइटी एक्ट, संगठित अपराध तथा बीएनएस की धारा 111 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।