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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 16, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Nithari Kand पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष करार

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ दोनों की अपील भी मंजूर कर...और पढ़ें

By Arvind DubeyEdited By: Arvind Dubey
Publish Date: Mon, 16 Oct 2023 11:11:37 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Oct 2023 01:20:45 PM (IST)
Nithari Kand पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर निर्दोष करार
नोएडा के पास का निठारी कांड 18 साल पहले सामने आया था।

एजेंसी, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 साल पुराने निठारी कांड में बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द करते हुए दोनों को निर्दोष करार दे दिया है।

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला दिया है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सजा के खिलाफ दोनों की अपील भी मंजूर कर ली गई।

What was Nithari Case: 18 साल पहले क्या हुआ था नोएडा के निठारी में

नोएडा के पास का निठारी कांड 18 साल पहले सामने आया था। दिसंबर 2006 में निठारी स्थित मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पास नाले से नर कंकाल मिले थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, तो पता चला कि मनिंदर सिंह ने अपने नौकर सुरेंद्र कोली के साथ मिलकर कई बच्चों का अपहरण किया। उनके साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या कर शव नाले में फेंक दिए गए।


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जैसे-जैसे केस की परतें खुलती गईं, वैसे-वैसे हैरान करने वाली कहानियां सामने आईं। इस केस दी भारत ही नहीं, दुनियाभर में चर्चा हुई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने अपराध बताए, तो सुनने वाले पुलिसकर्मी उल्टियां करने लगे।

मामला सीबीआई को सौंपा गया। सुरेंद्र कोली पर अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का केस चला, जबकि मनिंदर सिंह पर मानव तस्करी की धाराएं भी लगीं। कुल मिलाकर दोनों पर 16 केस दर्ज हुए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 10 मामले और मनिंदर सिंह पंढेर को 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी।

2010 में सजा के खिलाफ सुरेंद्र कोली की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोली ने ऐसी कुल 12 याचिकाएं कर रखी हैं, जिनमें हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसी ही एक याचिका पर हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया गया।