
डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना(PM Kisan Maandhan Yojana), जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन(Farmer pension scheme) दी जाती है। यह योजना ऐसी है जिसमें किसान अपने कामकाज वाले वर्षों में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और सरकार भी उतनी ही रकम योगदान के रूप में जोड़ती है।
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
यह स्कीम 18 से 40 साल तक के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये तक है। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 60 साल की उम्र पूरी होते ही किसान को फिक्स्ड 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है।
कितना करना होगा योगदान?
किसानों को 60 वर्ष तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच राशि जमा करनी होती है। यह रकम उम्र के हिसाब से तय होती है।
60 साल बाद कैसे मिलता है लाभ?
उम्र पूरी होते ही पेंशन का भुगतान शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन LIC करती है और रजिस्ट्रेशन CSC केंद्रों व राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन है और जिनका नाम 1 अगस्त 2019 तक भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। 6 अगस्त 2024 तक. 23.38 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं।