एजेंसी,नई दिल्ली। राजस्थान सरकार विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिबंध विधेयक-2025 ला रही है। इस विधेयक में पहली बार बुलडोजर कार्रवाई को कानूनी मान्यता दी जाएगी। जबरन, लालच या धोखे से कराए गए धर्म परिवर्तन पर 20 साल तक की सजा और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा।
गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अवैध मतांतरण में शामिल कुछ संस्थाओं के अवैध भवन निर्माण की जानकारी मिली है। ऐसे भवनों को अब 72 घंटे का नोटिस देने के बाद बुलडोजर से ध्वस्त किया जा सकेगा।
विधेयक में क्या-क्या प्रावधान
अवैध धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध गैर-जमानती होंगे।
यदि कोई व्यक्ति बहला-फुसलाकर या झूठे वादे पर शादी करता है और बाद में धर्म बदलता है तो यह भी मतांतरण माना जाएगा।
केवल अपने मूल पैतृक धर्म में वापसी को मतांतरण नहीं माना जाएगा।
अवैध मतांतरण के लिए न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष की सजा तथा 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
नाबालिग, दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े व्यक्तियों के जबरन मतांतरण पर 10 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है।
स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का नियम
यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए कम से कम 90 दिन पहले जिला कलेक्टर या अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। राजस्थान सरकार 9 सितंबर को विधानसभा में यह विधेयक पेश करेगी।