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यूपी में जारी हुई SIR Draft Voter List 2026, यहां ऐसे चेक करें अपना नाम, जानें पूरी प्रक्रिया

UP SIR Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision– SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: manoj dubey
Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 02:47:39 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 02:47:39 PM (IST)
यूपी में जारी हुई SIR Draft Voter List 2026, यहां ऐसे चेक करें अपना नाम, जानें पूरी प्रक्रिया
चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने यह ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की।

HighLights

  1. राज्य निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की
  2. SIR प्रक्रिया में हटाए गए 2.89 करोड़ मतदाता
  3. हटाए गए मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे

डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision– SIR) ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने यह ड्राफ्ट सूची प्रकाशित की। इसके जारी होते ही बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की खबर से प्रदेशभर में हलचल मच गई है।

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं, तो आप ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। वहीं, नाम नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया है।


SIR प्रक्रिया में हटाए गए 2.89 करोड़ मतदाता

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 2026 में प्रदेशभर से करीब 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें मृत्यु, राज्य से बाहर स्थानांतरण, एक से अधिक जगह पंजीकरण, लंबे समय से अनुपस्थित रहना या निर्धारित फॉर्म जमा न करना जैसे कारण शामिल हैं।

यूपी में एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली। इस दौरान कई बार समय-सीमा भी बढ़ाई गई। पूरी प्रक्रिया में प्रदेश के करीब 15.44 करोड़ मतदाताओं की गहन जांच की गई।

चुनाव आयोग की ओर से हटाए गए मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद वे 6 फरवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

क्या बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पाया या जो लापता पाए गए और जिनके नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या फिर चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

मतदाता नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले वोटर सर्विस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं [https://voters.eci.gov.in/](https://voters.eci.gov.in/)

2. होमपेज पर ‘Special Intensive Revision (SIR) – 2026’ पर क्लिक करें।

3. इसके बाद ‘Search your name in Last SIR’ विकल्प चुनें।

4. यहां दो तरीके से खोज की जा सकती है। Electoral Details के जरिए और Last SIR E-Roll के जरिए।

Electoral Details से खोजने के लिए राज्य, जिला, विधानसभा, पोलिंग स्टेशन और नाम दर्ज करें और कैप्चा भरें। इसके बाद Search बटन पर क्लिक करें

Last SIR E-Roll से खोजने के लिए

  • राज्य चुनें और View पर क्लिक करें
  • जिला और विधानसभा चुनें
  • Show पर क्लिक करें
  • खुली सूची में अपना नाम खोजें

इसके अलावा मतदाता ECINET मोबाइल ऐप के जरिए भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देख सकते हैं।

अगर नाम नहीं है तो कैसे दर्ज करें आपत्ति

  • यदि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो आप निम्न तरीकों से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं:
  • फॉर्म-6 भरकर दावा/आपत्ति दर्ज करें
  • ऑनलाइन आवेदन: voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के माध्यम से
  • ऑफलाइन आवेदन: अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर फॉर्म जमा करें

यह भी पढ़ें- UP वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी, 25 लाख 'डुप्लीकेट' नाम चिह्नित, प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 12.55 करोड़ पार

नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज हैं मान्य

नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निम्न दस्तावेजों को मान्य माना गया है:

  • केंद्र/राज्य सरकार या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • किसी भी बोर्ड द्वारा जारी 10वीं का प्रमाण पत्र या शैक्षणिक दस्तावेज
  • ओबीसी / एससी / एसटी प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड (केवल पहचान पत्र के रूप में, नागरिकता प्रमाण नहीं)
  • जमीन से जुड़े दस्तावेज
  • राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा जारी पारिवारिक रजिस्टर