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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

GST New Slab: जीएसटी पर सरकार का बड़ा फैसला, 22 सितंबर से लागू होंगे 5 और 18 फीसदी स्‍लैब, जानिये कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 10:07:24 PM (IST)Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 10:55:11 PM (IST)
GST New Slab: जीएसटी पर सरकार का बड़ा फैसला, 22 सितंबर से लागू होंगे 5 और 18 फीसदी स्‍लैब, जानिये कौन सी चीजें होंगी सस्‍ती
जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय किए गए नए स्‍लैब।

HighLights

  1. जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों मंजूर हुए।
  2. इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे।
  3. खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।

बिजनेस डेस्‍क। केंद्र सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने आज महत्वपूर्ण सुधारों को मंज़ूरी दे दी है। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नए स्लैब पर मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि ये सुधार "आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए" किए गए हैं।

जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5% और 18% की दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दे दी, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सहमत थे, और यह आम सहमति पर आधारित निर्णय था।


जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।

निर्मला सीतारमण ने दी विस्‍तार से जानकारी

  • 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "वर्तमान में 18% से बीमा सेवाएं दो, तीन अलग-अलग श्रेणियों में जाएंगी।
  • सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट, चाहे वह टर्म लाइफ, यूलिप, या एंडोमेंट पॉलिसियां ​​हों, और उनका पुनर्बीमा, आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए।
  • आम आदमी के लिए बीमा को सस्ता बनाने और देश में बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा सहित सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट।"
  • 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह सब 22 सितंबर 2025, नवरात्रि के पहले दिन से प्रभावी होगा... पाप वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों के जीएसटी में बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे...

  • पाप वस्तुएं जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरों पर जारी रहेंगी, जहां लागू हो, जब तक कि क्षतिपूर्ति उपकर खाते के तहत ऋण और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता...
  • केंद्रीय वित्त मंत्री और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष को इन तंबाकू संबंधी उत्पादों के लिए संक्रमण की वास्तविक तिथि पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया जाता है जैसे ही ऋण और ब्याज का भुगतान हो जाता है।"
  • GST Council की मीटिंग के बाद कार व बाइक हो सकती है सस्ती, जल्द होगा एलान

    यहां देखें वह वीडियो

    #WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Insurance services from 18% currently will go into two, three different categories. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or… pic.twitter.com/nYrnmoHRVC

    — ANI (@ANI) September 3, 2025

    naidunia_image

    GST Council 56th Meeting: टूथपेस्ट-शैंपू से लेकर कार-बाइक तक हो जाएंगे सस्ते! Tax स्लैब में भी बड़े बदलाव संभव

    पीएम मोदी ने ट्वीट करके कही यह बात

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "...मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा..."

    naidunia_image

    जीएसटी परिषद बैठक 2025: तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी

    सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्य तर्कसंगत बनाने के इन बड़े उपायों पर सहमत हुए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि सेवाओं पर संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। चुनिंदा तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को छोड़कर, वस्तुओं पर नई दरें भी उसी तिथि से लागू होंगी।

    पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर वर्तमान जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी। क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत बकाया ऋण और ब्याज दायित्वों का पूरी तरह से भुगतान होने तक ये दरें अपरिवर्तित रहेंगी।

    जीएसटी परिषद बैठक 2025: संशोधित जीएसटी दरों के तहत जूते सस्ते होंगे

    संशोधित जीएसटी दरों के तहत, जूते सस्ते हो जाएँगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जूतों पर 5 प्रतिशत जीएसटी की सीमा बढ़ाई जा रही है। पहले, 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जबकि इससे अधिक कीमत वाले जूतों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था।

    रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित दरों के तहत, 25,00 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

    जीएसटी के स्‍लैब में बदलाव पर किसने क्‍या कहा

    • 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा, "सर्वसम्मति से, सभी ने जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने के पक्ष में सहमति व्यक्त की है। अब तीन स्लैब होंगे। प्रभावी रूप से, यह 5% और 18% होगा। 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगेगा।"
    • 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "अब तीन स्लैब हैं - 5%, 18% और एक विशेष स्लैब। एक स्लैब हटा दिया गया है। हमने कहा था कि क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सहमत नहीं हुआ।"

  • दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं, "आज दिल्ली में उद्योगों को लेकर अहम फैसले लिए गए। हम इसी साल सौ फीसदी उद्योगों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की कोशिश शुरू करेंगे। हमने ये भी फैसला लिया है कि अनाधिकृत इलाकों में चल रहे उद्योगों के लिए नई योजना और सैंक्शन प्लान बनाए जाएं, जिनमें से बारह बन चुके हैं, बाकी भी बनाए जाएं। तीसरा फैसला ये है कि जो उद्योग लैंड पूलिंग के तहत लगे हैं, वहां अब मीटर नहीं लगाए जा सकेंगे। उसके लिए भी फैसला लिया गया है, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे...उद्योगपतियों के लिए दिवाली मेला लगाएंगे। मैंने उन्हें ये भी आश्वासन दिया है कि मैं हर महीने औद्योगिक क्षेत्र में जाऊंगा और जनसुनवाई करूंगा..."
  • #WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "All this will be effective 22 September 2025, the first day of Navratri... The changes on GST of all products except sin goods, will be applicable 22 September... Sin goods will… pic.twitter.com/duA494ogxK

    — ANI (@ANI) September 3, 2025