बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने आज महत्वपूर्ण सुधारों को मंज़ूरी दे दी है। बुधवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के नए स्लैब पर मीडिया ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि ये सुधार "आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए" किए गए हैं।
जीएसटी परिषद ने बुधवार को 5% और 18% की दो स्तरीय दर संरचना को मंजूरी दे दी, जिसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राज्य दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सहमत थे, और यह आम सहमति पर आधारित निर्णय था।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18% के दो ही स्लैब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।
GST Council की मीटिंग के बाद कार व बाइक हो सकती है सस्ती, जल्द होगा एलान
#WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Insurance services from 18% currently will go into two, three different categories. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or… pic.twitter.com/nYrnmoHRVC
— ANI (@ANI) September 3, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "...मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दर में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा..."
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद के सभी सदस्य तर्कसंगत बनाने के इन बड़े उपायों पर सहमत हुए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि सेवाओं पर संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। चुनिंदा तंबाकू और पान मसाला उत्पादों को छोड़कर, वस्तुओं पर नई दरें भी उसी तिथि से लागू होंगी।
पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू और बीड़ी जैसे उत्पादों पर वर्तमान जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर दरें लागू रहेंगी। क्षतिपूर्ति उपकर खाते के अंतर्गत बकाया ऋण और ब्याज दायित्वों का पूरी तरह से भुगतान होने तक ये दरें अपरिवर्तित रहेंगी।
संशोधित जीएसटी दरों के तहत, जूते सस्ते हो जाएँगे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जूतों पर 5 प्रतिशत जीएसटी की सीमा बढ़ाई जा रही है। पहले, 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जबकि इससे अधिक कीमत वाले जूतों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था।
रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित दरों के तहत, 25,00 रुपये से कम कीमत वाले जूतों पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
#WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "All this will be effective 22 September 2025, the first day of Navratri... The changes on GST of all products except sin goods, will be applicable 22 September... Sin goods will… pic.twitter.com/duA494ogxK
— ANI (@ANI) September 3, 2025