छत्तीसगढ़ सरकार ने किया बड़ा बदलाव, मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए मूल निवास आरक्षण समाप्त
CG News: छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (Post graduate) में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। डोमिसाइल (मूल निवासी) आरक्षण को खत्म करते हुए अब संस्थागत आरक्षण व ओपन मेरिट के लिए 50-50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं।
Publish Date: Wed, 03 Dec 2025 02:06:20 PM (IST)
Updated Date: Wed, 03 Dec 2025 02:07:27 PM (IST)
मेडिकल पीजी में प्रवेश के लिए मूल निवास आरक्षण समाप्त।HighLights
- राज्य सरकार ने डोमिसाइल आरक्षण को किया खत्म
- अब पीजी में इसी आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ
- डॉ. समृद्धि दुबे की याचिका के बाद हुआ बदलाव
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। डोमिसाइल (मूल निवासी) आरक्षण को खत्म करते हुए अब संस्थागत आरक्षण व ओपन मेरिट के लिए 50-50 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। इस संबंध में एक दिसंबर को राजपत्र में प्रकाशन कर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है।
डॉ समृद्धि दुबे की याचिका के बाद हुआ बदलाव
यह बदलाव पीजी की स्टूडेंट डॉ समृद्धि दुबे की याचिका के बाद हुआ। डॉ. समृद्धि छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हैं। एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से बाहर की है। पीजी की पढ़ाई वह अपने गृह राज्य से करना चाहती हैं। पीजी मेडिकल प्रवेश में लागू डोमिसाइल आरक्षण के कारण वह पढ़ाई से वंचित हो रही थीं।
लिहाजा उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मेडिकल पीजी में लागू डोमिसाइल आरक्षण को रद कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।
अब पीजी में इसी आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ
डॉ समृद्धि दुबे ने आने वाले बैच के साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्टूडेंट्स जो राज्य से बाहर एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद गृह राज्य से पीजी की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खोल दिया है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य शासन ने बड़ा बदलाव कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन के बाद अब पीजी में इसी आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
आरक्षण को लेकर क्या है गजट नोटिफिकेशन में
अधिसूचना क्रमांक रुल 801/205/2025/मेडि. छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम 2002 (क्र. 28 सन 2002) की धारा-3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। उक्त नियमों में (एक) नियम 11 (क) एवं (ख) को विलोपित किया जाए तथा नियम 11 (क) एवं (ख) के स्थान पर नियम 11 (क) (ख) (ग) एवं (घ) अन्तःस्थापित किया जाए।
अर्थात प्रवेश के लिए सीटों का संस्थागत आरक्षण शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल उपलब्ध सीटों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। संस्थागत आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत सीटें तथा ओपन मेरिट के लिए 50 प्रतिशत सीटें।