
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: नगर निगम ग्वालियर द्वारा संपत्तिकर और जलकर से जुड़े लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर सहित नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक साथ आयोजित होगी।
संपत्तिकर से संबंधित बकाया मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में विशेष छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की बकाया राशि 50 हजार रुपये तक है, उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं 50 हजार से एक लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले मामलों में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले प्रकरणों पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
जलकर के मामलों में भी इसी तरह राहत दी गई है। जलकर एवं अधिभार की बकाया राशि 10 हजार रुपये तक होने पर अधिभार पूरी तरह माफ किया जाएगा। 10 हजार से 50 हजार रुपये तक के बकाया मामलों में 75 प्रतिशत छूट और 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट लागू होगी। यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने पर ही मान्य होगी।
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