सिहोर में सरकारी शिक्षिका की बर्बरता, 6वीं कक्षा की बच्चियों को छड़ी से पीटा; एक छात्रा बेहोश
सिहोर जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठरी में शिक्षिका ने छठी कक्षा की छात्रों को छड़ी से बेरहमी से पीटा। इससे एक छात्रा बेहोश हो गई। परिजनों और छात्र परिषद के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकारी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।
Publish Date: Sat, 06 Dec 2025 02:50:58 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Dec 2025 03:03:02 AM (IST)
शिक्षका द्वारा की गई पिटाई के बाद हाथ दिखाती हुए छात्राHighLights
- शिक्षिका ने 6वीं की आठ बच्चियों को छड़ी से पीटा
- शिक्षिका बर्बरतापूर्वक मार से एक छात्रा बेहोश हो गई
- आरोपी शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
नवदुनिया प्रतिनिधि, अमलाहा (सिहोर): जिले के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठरी में कक्षा 6वीं की आठ बच्चियों को छड़ी से पीटने की घटना से पालकों में रोष है। शिक्षिका की इस बर्बरता से एक छात्रा बेहोश भी हो गई।घटना विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल रूप से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।
मामले को सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संज्ञान में लिया और तत्काल आष्टा विकासखंड के बीआरसी और बीईओ को जानकारी दी। परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को छात्राओं की स्थिति तथा घटना का पूरा विवरण बताया। परिषद ने आरोपित शिक्षिका पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।
अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच और प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर ने आरोपी शिक्षिका कीर्ति शाक्य प्राथमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा 6 की 8 बच्चियों को छड़ी से पीटा, जिसमें शिया लखन सिंह बेहोश हो गई।
बताया गया है कि शिया का पूर्व में लीवर ऑपरेशन हो चुका था और उस पर छड़ी का प्रयोग बेहद जोखिमभरा था। घटना के बाद प्राचार्य द्वारा शिक्षिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब असमाधान कारक पाया गया।
आरोपी शिक्षिका निलंबित
डीईओ कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षिका कीर्ति शाक्य का व्यवहार स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03(1)(2)(3) के उल्लंघन का प्रथमदृष्टया दोष पाया गया है। इसी आधार पर उन्हें मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।
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निलंबन अवधि में शिक्षिका कीर्ति शाक्य का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सीहोर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।