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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Indore Session Court: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, 11 साल के बेटे ने बदले बयान

Indore Session Court: चंदन नगर थाना क्षेत्र में सात साल पहले की वारदात। आरोपित पत्नी पर करता था चरित्र शंका। इसी बात को लेकर रोजाना होता था विवाद।

By Hemraj YadavEdited By: Hemraj Yadav
Publish Date: Sat, 09 Dec 2023 09:56:08 PM (IST)Updated Date: Sat, 09 Dec 2023 09:56:08 PM (IST)
Indore Session Court: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, 11 साल के बेटे ने बदले बयान

Indore Session Court: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सात साल पहले इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में हुई महिला की हत्या के मामले में उसके पति राकेश चौधरी (48) को दोषी मानते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायालय ने सजा का ऐलान किया। प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले व मौके पर रहे आरोपित के 11 वर्षीय बेटे ने बयान बदल दिए। कोर्ट ने बेटे को पक्षद्रोही करार दिया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी माना।

14 अगस्त 2016 की आधी रात के बाद पुलिस थाना चंदन नगर में सूचना पहुंची थी कि ग्रीन पार्क कालोनी में महिला की हत्या हो गई है। राज पिता राकेश उम्र 11 वर्ष ने मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को बताया कि मैं पांचवीं कक्षा में पढ़ता हूं। पहले मैं तथा मेरी मम्मी रीनू व भाई राजन मेरी नानी के घर मेढा मझारी इलाहाबाद रहते थे। मेरे पापा राकेश चौधरी वहां पर कभी-कभी आते थे।


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सिर पर मारी थी भारी चीज

बच्चे ने बताया, एक माह पहले मेरे पापा हम लोगों को ग्रीन पार्क कालोनी इंदौर लेकर आए। पापा मेरी मम्मी के पर चरित्र शंका करते थे, इसलिए मेरी मम्मी इलाहाबाद जाने की जिद कर रही थी। इसी बात पर से तीन-चार दिन से पापा झगड़ा कर रहे थे। घटना वाले दिन भी झगड़ा हुआ। शाम 6 बजे पापा ने मम्मी को पीटा था। हम दोनों भाई को पापा ने डांटकर सुला दिया। रात करीब 2:45 बजे उठा तो देखा मम्मी के सिर से खून निकल रहा है। पापा वहां पर नहीं थे। पापा ने मम्मी के सिर पर कोई भारी चीज मारकर हत्या कर भाग गए थे।

20 गवाहों के कराए थे बयान

सूचना पर अभियुक्त राकेश के विरुद्ध धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया गया। अभियोजन की ओर से न्याययालय के समक्ष कुल 20 गवाहों के बयान कराए गए। घटना का मुख्य साक्षी मृतका का 11 वर्षीय पुत्र राज जिसकी सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वह न्यायालय में पक्षद्रोही रहा, फिर भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।